
रमेश राजपूत
बिलासपुर – सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कोयला कारोबार से जुड़े लगभग 30 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने महालक्ष्मी कोल कारपोरेशन के प्रोपराइटर आलोक अग्रवाल की शिकायत पर कोलकाता निवासी मोहम्मद राज़ी अहमद खान उर्फ राजू खान के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी आलोक अग्रवाल रामावर्ल्ड कॉलोनी तिफरा के निवासी हैं और अपनी फर्म महालक्ष्मी कोल कारपोरेशन के माध्यम से एसईसीएल के कोयले की खरीदी-बिक्री का कारोबार करते हैं। शिकायत में बताया गया है कि वर्ष 2022 में उनकी कारोबारी पहचान अर्श राजा ट्रेडिंग फर्म के प्रोपराइटर मोहम्मद राज़ी अहमद खान से हुई थी। शुरुआती लेन-देन में आरोपी ने समय पर भुगतान किया, जिससे दोनों के बीच व्यावसायिक संबंध मजबूत हो गए। शिकायत के मुताबिक, 21 मार्च 2023 से 13 अप्रैल 2024 के बीच आरोपी ने अधिक मात्रा में कोयला उधार पर लिया और भरोसा दिलाया कि निर्धारित समय में पूरा भुगतान कर देगा। कुछ राशि चुकाने के बाद उसने करीब 30 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। प्रार्थी का आरोप है कि आरोपी पहले से जानता था कि उसके पास इतनी बड़ी खरीद का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, फिर भी उसने झूठा आश्वासन देकर माल प्राप्त किया। आलोक अग्रवाल ने बताया कि भुगतान के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और पिछले एक वर्ष से फोन उठाना भी बंद कर दिया। उनके पास लेन-देन से संबंधित सेल्स बिल और अन्य दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें पुलिस को सौंपा गया है। सिरगिट्टी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी मोहम्मद राज़ी अहमद खान के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।