
रमेश राजपूत
बिलासपुर – सिटी कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी सोहेल उर्फ बच्चा घोरे 21 वर्ष, निवासी दयालबंद मधुबन अटल आवास, मकान नंबर के-14, थाना सिटी कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रियांशु पाणिकर 21 वर्ष निवासी दयालबंद चौक उसके घर में घुस आया। आरोपी ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की। मोबाइल वापस करने की बात को लेकर हुए विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 416/2026 दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं 333 के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी प्रियांशु पाणिकर को दयालबंद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे 9 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था भंग करने वाले और आदतन बदमाशों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।