
उदय सिंह
बिलासपुर – न्यायधानी के तारबाहर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(i) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी लेने के बहाने उसे एक लॉज में बुलाया गया, जहां उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए गए। मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता बिलासपुर में एक निजी बीमा कंपनी में काम करती है और कोरबा जिले की निवासी है। शिकायत के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2026 को आरोपी ने फोन कर बीमा प्लान के बारे में जानकारी मांगी थी। फोन पर बातचीत के बाद आरोपी ने खुद कार्यालय पहुंचने की बात कही।
शांत जगह पर प्लान समझाने के बहाने लॉज ले जाने का आरोप
पीड़िता के अनुसार, शाम करीब 7:30 बजे आरोपी व्यापार विहार स्थित उसके कार्यालय पहुंचा। इसके बाद उसने किसी शांत जगह पर बैठकर बीमा प्लान समझाने की बात कही और उसे पुराना बस स्टैंड स्थित एक लॉज में ले गया। वहां लॉज प्रबंधन ने पीड़िता का पहचान पत्र लेकर उसे कमरा आवंटित किया।शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि कुछ देर बाद आरोपी कमरे में पहुंचा। वह उसे बीमा प्लान समझा रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर जबरदस्ती शुरू कर दी। विरोध करने के बावजूद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। घटना के बाद आरोपी वहां से चला गया।
परिजनों के साथ पहुंची थाने, पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़िता ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उसने लॉज के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी और अपनी मां को फोन कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। सूचना मिलने पर उसके माता-पिता और भाई बिलासपुर पहुंचे। इसके बाद परिजनों के साथ वह तारबाहर थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धारा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।
