
उदय सिंह
बिलासपुर – जरूरत के वक्त लिया पांच लाख रुपये का कर्ज, ब्याज समेत करीब साढ़े छह लाख रुपये चुकाने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। अब बकाया रकम का हवाला देकर पैतृक जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। सूदखोरी और जमीन हड़पने के दबाव का यह मामला कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम रमतला से सामने आया है। पीड़ित कोटवार की शिकायत पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर जेठू साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
पांच लाख के कर्ज पर पांच प्रतिशत ब्याज
पुलिस के अनुसार, ग्राम रमतला निवासी कोटवार रामदास चौहान ने विपत्ति के समय प्रॉपर्टी डीलर जेठू साहू से पांच लाख रुपये पांच प्रतिशत ब्याज पर उधार लिए थे। आर्थिक परेशानियों के बीच रामदास ने पिछले कुछ वर्षों में किस्तों के माध्यम से रकम चुकाई। पीड़ित का दावा है कि वह मूलधन और ब्याज मिलाकर करीब साढ़े छह लाख रुपये का भुगतान कर चुका है। इसके बावजूद आरोपी द्वारा रकम बकाया होने की बात कहकर उसकी पैतृक जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया जाने लगा। आरोप है कि कर्ज चुकाने के बाद भी जमीन पर कब्जे की कोशिश से पीड़ित परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं।
गांव छोड़ने और जान से मारने की धमकी का आरोप
रामदास चौहान का आरोप है कि जेठू साहू ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने पर उसे गांव में नहीं रहने देने और जान से मारने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों से कोटवार और उसका परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित ने कई बार मिन्नतें कर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर दबाव कम नहीं हुआ। आखिरकार परेशान होकर रामदास ने कोनी थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।
जांच के बाद पुलिस ने दर्ज किया अपराध
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के आधार पर प्रॉपर्टी डीलर जेठू साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5), 308(2), 296 और 351(2) तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम (एलएमपी) की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वही मामले में आगे की जांच जारी है।