
उदय सिंह
बिलासपुर – न्यायधानी के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकिशोर नगर में जन्मदिन के जश्न के दौरान देर रात जमकर हुड़दंग मचाने और विरोध करने पर महासमुंद में पदस्थ एक न्यायाधीश तथा उनके परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 100 से 200 लोगों की भीड़ ने तेज आवाज में नगाड़े बजाए और लगातार पटाखे फोड़े। शोर-शराबा बंद कराने पहुंचे न्यायाधीश और उनके परिजनों को घेरकर मारपीट की गई। घटना में न्यायाधीश की पत्नी और साले को चोटें आई हैं। पुलिस ने अभय बरूआ और उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।
45 मिनट तक पटाखों और नगाड़े का शोर
प्रार्थी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी महासमुंद के कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदस्थ हैं। उनके अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को वे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अवकाश लेकर परिवार सहित अपने ससुराल राजकिशोर नगर पहुंचे थे। रात करीब 11 बजे परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज में नगाड़े बजने और पटाखे फूटने लगे। यह शोर करीब 45 मिनट तक लगातार जारी रहा। तेज आवाज से घर में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग भी घबराकर उठ गए। स्थिति देखने के लिए प्रफुल्ल कुमार सोनवानी नीचे पहुंचे तो गली में करीब 100 से 200 लोगों की भीड़ मौजूद थी। आरोप है कि लोग अभय बरूआ के घर के अंदर और बाहर जन्मदिन का जश्न मना रहे थे।
विरोध करने पर घेरकर की मारपीट
प्रार्थी के मुताबिक, जब उन्होंने नगाड़े बजाने और पटाखे फोड़ने से मना किया, तो अभय बरूआ और उसके साथी उनसे विवाद करने लगे। आरोपियों ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ छीना-झपटी शुरू कर दी।इस दौरान उनकी पत्नी आकांक्षा प्रफुल्ल, साला अभिषेक भारद्वाज, सास नीरा भारद्वाज और साले की पत्नी गुरप्रीत कौर भारद्वाज भी मदद के लिए पहुंचे। आरोप है कि अभय बरूआ और उसके साथियों ने सभी को घेरकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस दौरान प्रार्थी की शर्ट के सामने का बटन टूट गया, जबकि उनकी पत्नी और साले का चश्मा भी आरोपियों ने निकाल लिया।
पुलिस ने दर्ज किया अपराध
मारपीट में आकांक्षा प्रफुल्ल के दाहिने हाथ की भुजा के पास चोट आई, जबकि अभिषेक भारद्वाज के सिर, सीने और गले में चोट लगने की शिकायत की गई है। प्रार्थी ने घटना के दौरान परिवार के अलावा अन्य लोगों के मौजूद रहने की बात भी कही है।सरकंडा पुलिस ने शिकायत के आधार पर अभय बरूआ और उसके अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।