
रमेश राजपूत
बिलासपुर – तिफरा में पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। बस स्टैंड मंडपम से सेक्टर डी रोड स्थित खसरा नंबर 1278/3 की जमीन पर लगाई गई फेंसिंग को दो बार तोड़ने का आरोप रामा रियल स्टेट (रामा वर्ल्ड) के भागीदार संजय अग्रवाल पर लगाया गया है। मामले में पीड़ित रामरतन साहू ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द न्याय दिलाने तथा जमीन पर कथित अवैध कब्जे की कोशिश रोकने की मांग की है। पीड़ित रामरतन साहू के अनुसार, वह तिफरा का स्थायी निवासी है और उसके पूर्वज खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते रहे हैं। बस स्टैंड मंडपम से सेक्टर डी रोड तिफरा में स्थित खसरा नंबर 1278/3 की पैतृक जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका है, जबकि शेष भूमि को उन्होंने अपने बच्चों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से सुरक्षित रखा है।
पहली बार 23 अक्टूबर को तोड़ी फेंसिंग

आवेदन में बताया गया है कि रामरतन साहू ने अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए 18 अक्टूबर 2026 को फेंसिंग तार लगवाया था। आरोप है कि 23 अक्टूबर की रात संजय अग्रवाल ने उक्त फेंसिंग को तोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार शिकायत लेकर सिरगिट्टी थाने पहुंचा, लेकिन आरोप है कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैठाने के बावजूद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
दोबारा घेराबंदी की, फिर तोड़े तार

पीड़ित के मुताबिक, 2 नवंबर को उन्होंने दोबारा अपनी जमीन पर फेंसिंग कराई, लेकिन उसी रात फिर से तार तोड़ दिए गए। 3 नवंबर की सुबह मौके पर पहुंचने पर उन्हें इसकी जानकारी मिली। पीड़ित का आरोप है कि सिरगिट्टी पुलिस द्वारा पहले ही शिकायत दर्ज करने से मना किए जाने के कारण उन्हें न्याय के लिए कलेक्टर और एसपी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा।
प्रशासन से कार्रवाई की मांग
रामरतन साहू ने ज्ञापन में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई करने, पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश रोकने और परिवार की संपत्ति सुरक्षित रखने की मांग की है। अब पीड़ित परिवार की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है।