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बिलासपुर हाई कोर्ट ने भाजपा नेता और उसके परिवार पर हमला करने वालों पर साधारण मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने को गंभीरता से लेते हुए जांजगीर चांपा एसपी, जांजगीर एसडीओपी और थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि 3 फरवरी को मेला जांजगीर निवासी विकास शर्मा और उनके परिवार के साथ मेला में मारपीट की घटना हुई थी जिसमें भाजपा नेता विकास शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज अपोलो बिलासपुर में लंबे समय तक चला वही उनकी पत्नी उनके माता-पिता और भाई के साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था इसके बावजूद जांजगीर थाने में मामूली धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसके बाद पीड़ित विकास शर्मा ने बिलासपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुमित सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें अस्पतालों के समस्त मेडिकल दस्तावेज भी संलग्न किए गए थे याचिका में उल्लेख किया गया था कि आरोपी पक्ष राजनीतिक रसूख रखता है जिसकी वजह से पुलिस मामला दर्ज करने में हीला हवाला कर रही है। याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के कोर्ट ने जांजगीर एसपी सहित संबंधितो को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।