बिलासपुर

डिप्टी सीएम अरुण साव आये एक्शन में….विभागीय समीक्षा के बाद 5 अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज,

रमेश राजपूत

बिलासपुर – आचार संहिता खत्म होते ही विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गाज गिरी है। जिनके खिलाफ डिप्टी सीएम अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। मिली जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इसी तरह विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्यों का माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्युब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सीसी रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए तत्कालीन उप अभियंता प्रदीप पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।वही नगरीय प्रशासन विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क हेतु मिट्टी खुदाई, जी.एस.बी., बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किए जाने, अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना सीसी रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित व संपादित कराने के लिए तत्कालीन उप अभियंता अजय प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घरघोड़ा नगर पंचायत में विभिन्न वार्डों में कराए गए सीसी रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के प्रतिकूल गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान कराने के लिए लेखापाल जयानंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय) बिलासपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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