
भुवनेश्वर बंजारे
जांजगीर – दो साल की मासूम के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ( एफटीसी कोर्ट) द्वारा कड़ी सजा देते हुए आजीवन कारावास देना का फैसला सुनाया है। आपको बता दे कि वर्ष 2024 माह अक्तूबर में आरोपी द्वारा 02 वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के विरुद्ध
सिटी कोतवाली थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा 65 (2) BNS एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कर जांजगीर पुलिस ने बस स्टैण्ड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल निवासी आशिक देवार उर्फ लोधो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। प्रकरण का विचारण न्यायालय ( एफटीसी कोर्ट) में किया गया। जहा पैरवी चंद्र प्रताप सिंह और योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा करते हुए सभी पहलुओं को न्यायालय के समक्ष रखा। जिसपर न्यायालय नेआरोपी के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दण्डित किया गया।