
रमेश राजपूत
बिलासपुर – राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा देकर एक निजी सलाहकार से 82 लाख 63 हजार 194 रुपये की ठगी करने वाली महिला को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने फेसबुक के जरिए प्रार्थी से पहचान बढ़ाई और खुद को राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए केंद्र व राज्य के बड़े नेताओं से करीबी संपर्क होने का दावा किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड और प्रार्थी के दस्तावेज व बायोडाटा जब्त किए हैं। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक श्री विहार, सरकंडा निवासी चेतन आनंद दुबे की वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की से पहचान हुई थी। आरोपी ने शुरुआत में प्रार्थी के जमीन विवाद को सुलझाने में मदद करने का भरोसा दिलाया। इससे उसका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद आरोपी ने प्रार्थी की राजनीति में रुचि और बेरोजगारी को आधार बनाकर उसे राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने तथा पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का प्रस्ताव दिया। आरोप है कि पद दिलाने की प्रक्रिया, पार्टी फंड और अन्य कागजी औपचारिकताओं के नाम पर आरोपी ने प्रार्थी से रकम लेना शुरू किया। इसके अलावा उसके दोस्त सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय और डॉ. गायत्री गुप्ता के खातों के माध्यम से भी रकम ली गई। पुलिस के अनुसार अलग-अलग माध्यमों से आरोपी ने कुल 82,63,194 रुपये हासिल कर लिए। जब प्रार्थी ने पद दिलाने की प्रक्रिया और अपनी रकम के संबंध में जानकारी मांगी तथा पैसे वापस करने की मांग की तो आरोपी ने कथित तौर पर धमकी देना शुरू कर दिया। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक आरोपी ने प्रार्थी को महिला संबंधी झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने अपराध क्रमांक 1376/2026 के तहत धारा 318(4) बीएनएस में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। डीआईजी एवं एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल और सीएसपी सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के झगराखांड और खोंगापानी रवाना किया गया। स्थानीय पुलिस और गवाहों की मदद से आरोपी को उसके निवास से अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ और जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पूर्व के आपराधिक मामलों की जानकारी भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक झगराखांड थाने में उसके खिलाफ मारपीट, वसूली/ब्लैकमेलिंग और जुआ अधिनियम से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी वर्ष 2021 में धारा 384 के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण में धारा 119(1) बीएनएस भी जोड़ी है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।