बिलासपुर

ताबड़तोड़ छापेमारी:- जिले के मस्तूरी, बिल्हा, तखतपुर और कोटा ब्लॉक के 23 खाद दुकानों का औचक निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई

उदय सिंह

बिलासपुर – किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने, कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने तथा विक्रय लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की टीमों ने जिले के विभिन्न विकासखण्डों में पंजीकृत उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश और उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में गठित निरीक्षण दल ने कुल 23 प्रतिष्ठानों की जांच की, जिसमें कई जगह गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

बिल्हा विकासखण्ड में कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान रात्रे कृषि केन्द्र बिल्हा पर बिना PoS मशीन के यूरिया विक्रय, स्कंध पंजी का संधारण न करना, मूल्य सूची प्रदर्शित न करना तथा बिल जारी न करने जैसी गड़बड़ियां पाई गईं। यहां से उपलब्ध 113 बोरी यूरिया जब्त कर किसानों को निर्धारित दर पर वितरित करने की कार्रवाई की गई और लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई। गुप्ता ट्रेडर्स बिल्हा को बिल जारी न करने पर नोटिस दिया गया। कृषि सेवा केन्द्र चकरभाठा और जय माता दी खाद भंडार चकरभाठा में PoS मशीन एवं भौतिक स्कंध में अंतर पाए जाने के कारण स्पष्टीकरण जारी किया गया।

तखतपुर विकासखण्ड

तखतपुर क्षेत्र के बसंत खाद भंडार, राधेकृष्ण सेवा केन्द्र बेलसरी, अंसारी खाद भंडार, किसान सेवा केन्द्र और बजरंग खाद भंडार में यूरिया का कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं पाया गया।

मस्तूरी विकासखण्ड

विकासखंड मस्तूरी में धर्मेश कुमार राठौर कौड़िया, अशोक कुमार राठौर कौड़िया, गुरूनानक जनरल स्टोर मस्तूरी, शिव ट्रेडर्स मस्तूरी, रूद्र कृषि केन्द्र गतौरा, शुभम कृषि केन्द्र गतौरा, आदर्श ट्रेडर्स गतौरा, एवं राठौर खाद भंडार गतौरा। रूद्र कृषि केन्द्र गतौरा को POSमशीन में दर्शित स्कंध एवं भौतिक स्कंध में अंतर होने के कारण स्पष्टीकरण जारी किया गया। अन्य किसी भी केन्द्र में यूरिया खाद का स्कंध नहीं पाया गया।

कोटा विकासखण्ड

रश्मि कृषि सेवा केन्द्र सीस में 24.48 क्विंटल यूरिया PoS मशीन पर दर्शित था, परंतु भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाया गया। साथ ही मशीन खराब पाई गई, जिस पर तत्काल बदलने और नियमानुसार स्टॉक नील करने के निर्देश दिए गए।

कड़ी चेतावनी और आगे की कार्यवाही

सभी विक्रय केन्द्रों को नियमों के अनुरूप व्यवसाय करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

यूरिया का भंडारण और वितरण

जिले के डबल लॉक सेन्टरों में इस समय 245 मीट्रिक टन यूरिया खाद का भंडारण है। समितियों की मांग अनुसार नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के माध्यम से यूरिया का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अभियान में उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर, सहायक संचालक कृषि अनिल कुमार शुक्ला, ग्रा.कृ.वि.अ. उमेश कश्यप, राहुल तिवारी सहित विभिन्न विकासखण्डों के उर्वरक निरीक्षक एवं अधिकारी शामिल रहे।

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