जशपुर

सोशल मीडिया पर जल्दी अमीर बनने की सनक में मासूम की बेरहमी से हत्या, बच्चे को शराब पिलाकर चाकू से रेता गला, सीने-पेट को काटकर निकाले अंग,

रमेश राजपूत

जशपुर – छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में 4-5 वर्षीय मासूम बालक की नृशंस हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने के तरीके तलाशते हुए आरोपी के मन में छोटे बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचने का विचार आया। इसी कथित मंशा से उसने मासूम को अपने जाल में फंसाया, शराब पिलाई और उसके नशे में सो जाने के बाद चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्चे के सीने और पेट को काटकर किडनी, फेफड़े एवं आंख निकालने की बात आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, ग्राम लोढ़ेनापाठ महुआ निवासी रामजीत राम 36 वर्ष ने 7 नवंबर को अपने 4-5 वर्षीय बेटे जितेन्द्र राम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बालक 5 नवंबर से गायब था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान पता चला कि बच्चे को आखिरी बार बासुदेव उर्फ टंगनू 27 वर्ष निवासी ग्राम चलनी गोर्रापाठ, के साथ खेत की झोपड़ी की ओर जाते देखा गया था। 7 नवंबर की सुबह तलाश के दौरान सन्ना गांव में एक खेत की मक्का बाड़ी की मेड़ के पास पानी से भरे गड्ढे में बोरी के अंदर कंबल और गोदरी में लिपटा बालक का शव मिला। शव मिट्टी से दबाया गया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मजदूरी से मिलने वाली रकम से संतुष्ट नहीं था और अधिक पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया पर तरीके खोजता रहता था। इसी दौरान उसके मन में बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचने का विचार आया। पुलिस के मुताबिक, 5 नवंबर को वह बालक जितेन्द्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में उसे शराब पिलाई और उसके सो जाने पर चाकू से गला रेत दिया। आरोपी के कथन के अनुसार, हत्या के बाद उसने बच्चे के शरीर से अंग निकालकर प्लास्टिक की बाल्टी में रखे और शव को कंबल, गोदरी तथा बोरी में भरकर खेत के गड्ढे में दबा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव, चाकू, फावड़ा, बाल्टी में रखे अंग और मोबाइल फोन सहित संबंधित सामग्री बरामद की है। मामले में थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत बीएनएस की धारा 137(1)(बी), 103(1) एवं 238(ए) में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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